अगरतला। त्रिपुरा में माता-पिता तथा नाना-नानी के अपराध की सजा अब एक आठ साल की बच्ची को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों के साथ शुक्रवार को बच्ची को भी यहां के केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है।
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पश्चिमी त्रिपुरा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एस के मजूमदार ने हत्या के मामले में विपुल दत्ता, उसकी पत्नी प्रिया देव, उसके ससुर शिबु देव तथा सास गीता देव को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई है।
इन लोगों ने संपत्ति के लिए विपुल की मां लीला दत्ता की पिछले साल फरवरी में हत्या कर दी थी। अदालत ने इन लोगों के साथ विपुल की आठ महीने की बेटी को भी जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार दत्ता परिवार की सारी संपत्ति लीला दत्ता के नाम थी विपुल ने कई बार संपत्ति अपने नाम करवाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सका।
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उसकी पत्नी, सास तथा ससुर ने भी कई बार संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए लीला पर दवाब बनाया था लेकिन वह राजी नहीं हुई थी। आखिर में इन लोगों ने पिछले साल 12 फरवरी को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को घर से बाहर ले जाकर आग लगा दी। इन लोगों ने शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की लेकिन उनके सगे संबंधियों को इस संपत्ति विवाद की जानकारी के कारण हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
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हालांकि घटना के समय उनकी बच्ची पूजा का जन्म नहीं हुआ था लेकिन अब उसे भी जेल में अपना बचपन गुजारना पड़ेगा। बच्ची की कम उम्र को देखते हुए न्यायाधीश ने उसे मां के साथ जेल में रहने की इजाजत दी है।