लखनऊ। नई व्यवस्था के तहत आगामी एक अप्रेल से कई नियम बदलने वाले हैं। इसलिए लोगों के पास अपने कई महत्वपूर्ण कामों को निपटाने के लिए 31 मार्च तक का ही वक्त है। ऐसा नहीं करने पर उनको यह लापरवाही महंगी पड़ सकती है।
दरअसल एक अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं, इसलिए अभी भी वक्त है कि इनके मुताबिक अपने महत्पूर्ण काम पूरे कर लिए जाएं। इसके तहत किसी भी शख्स के पास अगर दो पहिया या चार पहिया वाहन है और उसने 31 मार्च तक इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो उसको 1 अप्रेल से ज्यादा जेब ढ़ीली करनी होगी।
पहली अप्रेल से मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों का बीमा महंगा होने जा रहा है। इनके दामों में 50 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने वाहन बीमा नहीं कराया है, उनके पास 31 मार्च तक का वक्त है।
इसी तरह 31 मार्च तक केवाईसी के रूप में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड जमा करना भी जरूरी है। जिनके पास पैनकार्ड नहीं है, वह बैंक शाखा से फॉर्म 60 लेकर उसे जमा कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज की अपनी हालिया तस्वरी भी बैंक को जमा करानी होगी। इससे खाते से ट्रांजेक्शन में बाधा आने की आशंका खत्म हो जाएगी।
वहीं 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 मार्च 2017 आखिरी तारीख है। इसके बाद आयकर विभाग रिटर्न को फाइल करने से इनकार कर सकता है। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति 2015-16 का टैक्स रिटर्न 31 मार्च से पहले फाइल करने में पिछड़ जाता है तो उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा एक अप्रेल से सरकार ने सोना बेचने पर कैश प्राप्त करने की सीमा 20 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी है। यानी, अब एक आदमी एक दिन में सोना बेचकर 10 हजार रुपये से ज्यादा नकद नहीं पा सकता।
अगर आभूषण व्यापारी ने 10 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य के गोल्ड के लिए अलग-अलग इनवॉइस बनाए तो वह टैक्स अधिकारियों की निगाह में आ जाएगा।
इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने अपनी आय घोषित नहीं की है तो आयकर विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उसे 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय को घोषित करने का अन्तिम मौका दिया है।
इसके तहत अघोषित आय पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, जबकि एक अप्रेल के बाद आयकर विभाग अघोषित आय पर 137 प्रतिशत तक जुर्माना लगाएगा।