जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुचर्चित शिकार प्रकरण में आर्म्स एक्ट मामले में सोमवार को अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है।
जोधपुर जिला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी की अदालत में बहस हुई तथा लोक अभियोजक की बहस का जवाब देने के लिए बचाव पक्ष को आगामी सात फरवरी की तिथि तय की है। इसी दिन बचाव पक्ष की ओर से विधि दृष्टान भी पेश किए जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान जिले के कांकाणी क्षेत्र में दो काले हिरणों के शिकार में उपयोग लिए गए हथियार की लाईसेंस अवधि समाप्त होने के कारण उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया गया था।
इस शिकार प्रकरण में सलमान खान के अलावा सैफअली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम एवं सौनाली बेंद्रे को भी आरोपी बनाया गया है और शिकार के समय ये लोग सलमान के साथ बताए गए हैं।