नई दिल्ली। बीजद के विरोध के बावजूद मंगलवार को लोकसभा में मंगलवार को सरकार ने खान एवं खनिज कानून में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया गया।
इस्पात एवं खान मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन में यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि खनन उद्योग के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रहे कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015 पिछले महीने इस संबंध में जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है। इससे पहले इस्पात एवं खान मंत्री ने जैसे ही इस विधेयक को पेश किये जाने की अनुमति मांगी, बीजद के भृतहरि मेहताब ने विधेयक के प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि यह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मेहताब का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यों के साथ चर्चा के बाद ही अध्यादेश लाया जाना चाहिये था। तोमर ने उनकी आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि राज्यों के अधिकारियों से चर्चा की गई थी। पूरे मशविरे को वेबसाइट पर डाला गया था और उसके बाद यह विधेयक लाया गया है।