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सबगुरु न्यूज-सिरोही/पिंडवाड़ा। निकटवर्ती बिनानी सीमेंट संयंत्र के पावर प्लांट में मंगलवार सवेरे करीब 9 बजे अचानक आग लग गयी। इसमे प्लांट में काम कर रही दो युवतियों की मौत हो गयी वहीं दो युवक बुरी तरह से झुलस गए। दोनों युवकों को गंभीर हालत में उदयपुर भर्ती करवाया गया है।
पिंडवाड़ा थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी पूराराम ने बताया कि मंगलवार सवेरे बिनानी सीमेंट स्थित पावर प्लांट में आग भड़क उठी। इसकी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। प्लांट के अंदर दो युवतियां ओर दो युवक बुरी तरह से झुलसे हुए मिले।
इन्हें तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया जहां पर आमली निवासी दोनों 19 वर्षीय युवतियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। मृतका युवतियों का सिरोही लाकर पोस्टमार्टम किया गया।
इसके बाद आमली ले जाकर देर रात मृतका सरिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया जबकि दूसरी मृतका खेतु के दफनाने की प्रक्रिया की जा रही थी। दोनों ही युवतियां अपने परिवार की एकमात्र कमाऊ सदस्य थी। दोनों के ही पिता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में परिवार में छोटे भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इन्ही पर थी।
इधर, भाजपा जिला प्रवक्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए सिरोही पहुंचने पर जिला प्रमुख ने जिला चिकित्सालय में पहुंचकर मृतका के परिजनों को ढाढस बंधाया। उन्होंने मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।
जिला मजिस्ट्रट ने जारी किया नोटिस
जिला मजिस्ट्रट सन्देश नायक की ओर से कम्पनी के एचआर एंड आईआर मुख्य प्रबंधक अजय कुमार रंगा को कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधित कमियों के चलते सीआरपीसी 133 के तहत स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी में सुरक्षा संबंधी मानकों का ध्यान नहीं रखे जाने से पिछले सालों में कई मौतें हुई हैं।
कम्पनी में सुरक्षा के मानक नहीं अपनाने से मजदूरों, कम्पनी में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों एवं लोक जीवन को खतरा रहता है। नोटिस के माध्यम से कम्पनी में सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे मापदण्ड एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध साधनों की जानकारी मांगी गई है।
साथ ही पिछले पांच साल में कम्पनी में हुई मौतों की संख्या एवं उनके कारण का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए हैं। मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए की गई कार्यवाही से भी अवगत कराना होगा। इस संबंध में कम्पनी को 9 जून को न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है।