नई दिल्ली। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पर स्पष्टीकरण देते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही पर टोल की वसूली जारी रहेगी।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक में टोल, मंडी प्रभार, राज्यों में वाहन प्रवेश पर शुल्क जारी रखने का फैसला किया गया है, लेकिन माल की आवाजाही पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि 22 राज्यों ने पहले ही अपनी सीमावर्ती कर चेक पोस्ट को हटा दिया है, जबकि आठ अन्य राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।
वित्त मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा था कि भारत में 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट को खत्म कर दिया है, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पंजाब में बॉर्डर की चेक पोस्ट को खत्म करने की तैयारी चल रही है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गई है। पहले राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग कर लिया जाता था, जिसे एकीकृत कर दिया गया है और कर व्यवस्था को सरल बना दिया गया है, ताकि देश भर में माल की आवाजाही आसान हो।