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ब्रांडेड खाद्यान्न पर 5 फीसदी GST : वित्त मंत्रालय - Sabguru News
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ब्रांडेड खाद्यान्न पर 5 फीसदी GST : वित्त मंत्रालय

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ब्रांडेड खाद्यान्न पर 5 फीसदी GST : वित्त मंत्रालय
GST on foodgrain : 5 percent tax only on branded cereals under trademark law
GST on foodgrain : 5 percent tax only on branded cereals under trademark law
GST on foodgrain : 5 percent tax only on branded cereals under trademark law

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा वस्तु एवं सेवा कर पांच फीसदी केवल उन ब्रांडेड अनाजों पर लागू होंगे, जो ट्रेड मार्क के रजिस्टर में पंजीकृत हैं, जबकि अन्य को छूट दी जाएगी। ‘पंजीकृत ब्रांड नाम’ के अर्थ पर संदेह उत्पन्न होने के कारण सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जब तक ब्रांड नाम या व्यापार का नाम वास्तव में ट्रेड मार्क्‍स के रजिस्टर में नहीं है और ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत नहीं है, तब तक उस पर जीएसटी शुल्क लागू नहीं होगा।

बयान में कहा गया है कि केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) ‘छेना’ या ‘पनीर’, प्राकृतिक शहद, गेहूं, चावल और अन्य अनाजों, दालों, अनाजों और दालों के आटे व अन्य वस्तुओं की आपूर्ति पर नहीं लगेगा, बशर्ते कि वे पैकबंद डिब्बों में न हों और रजिस्टर्ड ब्रांड नाम में न आते हों।

बयान में कहा गया है कि ऐसे पदार्थो की आपूर्ति जब कंटेनर में पंजीकृत ब्रांड नाम के साथ की जाती है तो उन पर 2.5 फीसदी जीएसटी दर लगेगी।