उदयपुर। झीलों की नगरी में झीलों के किनारे किसी भी तरह की प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। ऐसा करते पाये जाने पर जिला कलक्टर कार्रवाई कर सकते हैं। शहर के सिविल न्यायालय में चालीस माइक्रोन से कम की प्लास्टिक के उपयोग पर जिला प्रशासन के माध्यम से चालीस माइक्रोन से कम की प्लास्टिक को जब्त करने पर निषेधाज्ञा लगाने के मामले में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह निर्देश दिये। न्यायालय ने चालीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक आर्टीकल्स थैलियों को विधिक प्रकिया के तहत जब्त करने का आदेश भी दिया है और झील किनारे किसी भी तरह के प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने को कहा है।
शहर के सीविल न्यायालय (उत्तर) में आरएमवी रोड़ स्थित मारवाड़ी ट्रेडर्स के विपिन मारवाड़ी समेत प्लास्टिक के उपकरण बेचने वाले 22 व्यापारियों ने राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र तथा मूल वाद पेश किया था। इसमें बताया गया कि चालीस माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की थैलियों पर राज्य सरकार की ओर से रोक लगाने के आदेश का हवाला देते हुए, जिला प्रशासन की ओर से इसकी आड में चालीस माइक्रोन से अधिक के बने प्लास्टिक के डिस्पोजल उपकरणों को जब्त करने के की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों ने न्यायालय से इस पर रोक लगाने की अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने प्लास्टिक के व्यापारियों की ओर से पेश अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया। जिला कलेक्टर को पाबंद किया कि चालीस माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक के उपकरण होने पर ही विधिक प्रक्रिया के अनुसार जब्त किए जाएं। झील के किनारे प्रत्येक प्रकार के प्लास्टिक, आर्टिकल, थैलियों को जब्त करने के लिए स्वतंत्र है। प्लास्टिक की थैलियों के साथ, प्लास्टिक के चाय के कप भी जब्त करने के लिए स्वतंत्र है। मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है।
जब्त होगा हर आइटम
अदालत ने शहर में झीलों के किनारे किसी भी प्रकार के प्लास्टिक आर्टिकल्स, थैलियों को जब्त करने के लिए कहा है। इसमें प्लास्टिक की थैलियों के साथ-साथ चाय के कप भी शामिल हैं। शहर की झीलों के किनारे अब प्लास्टिक के कप, चम्मच, कांटे, ग्लास आदि डिस्पोजल आईटमों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अदालत के इस आदेश से प्लास्टिक की थैलियों में बिकने वाली चिप्स आदि पर भी झील किनारे उपयोग करने पर रोक रहेगी।