पटना। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जदयू के चार बागी विधायकों को कड़ा झटका दे दिया। विधानसभा की सदस्यता संबंधी मामले पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने स्पीकर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
इस हिसाब से अब इन चारों बागियों की विस सदस्यता बहाल नहीं होगी।जदयू के बागी विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार बब्लू, राहुल शर्मा और रविंद्र कुमार के विस सदस्यता बहाली के फैसले को हाईकोर्ट ने मंगलवार को बदल दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर का फैसला सही है। वहीं इस फैसले को लेकर बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बागी विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि फैसले को लेकर जनता के बीच जाएंगें।
वहीं जदयू के संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने सच को सच और झूठ को झूठ कर दिया। इस फैसले से संसदीय लोकतंत्र बिहार हीं नहीं पूरे देश में मजबूत हुआ है।