अजमेर। आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिले में विस्फोटक नियम 2008 के तहत आतिशबाजी (पटाखों) की बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्रा के लिए 15 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि अजमेर शहर में एडीएम सिटी तथा विभिन्न उपखण्डों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में 15 सितम्बर तक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र पर दो रूपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ नाॅन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाएगा। शपथपत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा।
आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर, प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दशाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्रा भरा हाने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
गत वर्षों में यदि अस्थायी अनुज्ञापत्रा जारी किया गया हो, तो उसकी फोटोप्रतियां संलग्न की जाए। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक है।