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तमिलनाडु में अगले आदेश तक कोई बहुमत परीक्षण नहीं : हाईकोर्ट - Sabguru News
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तमिलनाडु में अगले आदेश तक कोई बहुमत परीक्षण नहीं : हाईकोर्ट

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तमिलनाडु में अगले आदेश तक कोई बहुमत परीक्षण नहीं : हाईकोर्ट
No floor test in Tamil Nadu till further orders says Madras High Court
No floor test in Tamil Nadu till further orders says Madras High Court
No floor test in Tamil Nadu till further orders says Madras High Court

चेन्नई। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 18 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर रोक लगाए बिना मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि तमिलनाडु विधानसभा में अगले आदेश तक कोई बहुमत परीक्षण नहीं किया जाएगा।

न्यायाधीश एम. दुरईस्वामी ने यह आदेश टीटीवी दिनाकरन के प्रति वफादारी रखने वाले विधायकों की याचिका पर दिया। दिनाकरन गुट के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा सोमवार को उन्हें अयोग्य करार दिए जाने को अदालत में चुनौती दी है।

न्यायाधीश ने बहुमत परीक्षण पर रोक की अवधि को विस्तार देते हुए यह भी आदेश दिया कि विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से रिक्त हुई सीटों पर कोई उपचुनाव नहीं होगा।

अदालत ने पिछले सप्ताह विपक्षी पार्टी डीएमके की याचिका पर बुधवार तक तमिलनाडु विधानसभा में कोई बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का निर्देश दिया था।

डीएमके पार्टी ने याचिका दाखिल की हुई है कि अदालत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव को विधानसभा सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहे।