जोधपुर। आर्म्स एक्ट प्रकरण में मुजरिम बयान के लिए कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्म अभिनेता सलमान खान गुरुवार को पेश नहीं हो सके।
उनकी बहन अलवीरा ने कोर्ट में हाजरी माफी की अर्जी दाखिल कर बताया कि सलमान के कान में बहुत ज्यादा दर्द है, ऐसे में वह यात्रा कर पाने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय ने उनकी इस हाजरी माफी की अर्जी स्वीकार करते हुए सलमान खान को 29 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया।
आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई अन्तिम चरण में पहुंच चुकी है। गत सुनवाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर देहात) अनुपमा बिजलानी ने इस मामले में आरोपी सलमान खान को मुजरिम बयान के लिए 23 अप्रेल को कोर्ट में पेश होने को कहा था।
इसके बाद से यह माना जा रहा था कि सलमान स्वयं कोर्ट मे पेश होंगे लेकिन कल जोधपुर पहुंची उनकी बहन अलवीरा ने गुरुवार सुबह कोर्ट में सलमान की तरफ से हाजरी माफी की अर्जी दाखिल कर दी।
इसमें कहा गया कि सलमान के कान में दर्द हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को उसे कोर्ट में उपस्थित रहने से छूट प्रदान की जाए। न्यायालय ने इस अर्जी पर विचार कर इसे स्वीकार करते हुए सलमान खान को 29 अप्रेल को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया।
राहत नहीं, याचिका खारिज
मामले में सलमान खान की तरफ से उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने पांच गवाहों को वापिस कोर्ट में बुलाने और उनसे जिरह करने की याचिका लगाई थी जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर देहात) अनुपमा बिजलानी ने खारिज कर दिया।
यह है मामला
वर्ष 1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान ने अन्य फिल्मी कलाकारों के साथ हिरणों का शिकार किया था। पकड़े जाने पर सलमान के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल व एक रायफल बरामद की थी। बाद में जांच में यह खुलासा हुआ कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि पूरी हो चुकी है।
इस पर आर्म्स एक्ट में सलमान खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया जबकि हिरण शिकार के तीन मामले दर्ज किए गए। इनमें से दो मामलों में सलमान को सजा हो चुकी है और ये दोनों मामले अब उच्च न्यायालय में लम्बित चल रहे है। वहीं कांकाणी हरिण शिकार प्रकरण की सुनवाई चल रही है।