लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार पर्याप्त सबूत नहीं सौंपती है तो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हिरासत (हाउस अरेस्ट) समाप्त हो सकती है।
आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत जमात-उद-दावा के प्रमुख और उसके चार सहयोगियों को जनवरी में घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया था।
लाहौर उच्च न्यायालय(एलएचसी) ने मंगलवार को सईद की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार गृह सचिव सईद की हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके।
गृह सचिव की अनुपस्थिति पर कड़ी फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा कि किसी को भी अखबार की कतरन के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
उन्होंने कहा कि अगर सभी निर्णय मंत्रालय ही लेगा तो अदालत को बंद कर देना चाहिए। कोई भी अदालत के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है। न्यायाधीश नकवी ने 13 अक्टूबर तक गृह सचिव को लाहौर न्यायालय के समक्ष पेश होने का समन जारी किया।