फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर न्यायालय के प्रभारी जिला न्यायाधीश नीरज निगम की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए सबूतों पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के चौक मोहल्ले की और पिछले माह की है। सौतेली बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
नीरज निगम की अदालत में आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अपील की थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता धर्मेद्र कुमार उत्तम ने अदालत में आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करते हुए दलीलें रखीं।