नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को दो किस्तों में 31 दिसंबर तक 275 करोड़ रुपए जमा करने को कहा। इसके साथ ही अदालत ने जेपी एसोसिएट्स को फटकार लगाते हुए एक अच्छे बच्चे की तरह व्यहार करने की नसीहत दी। अदालत के इस आदेश को जेपी एसोसिएट्स के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी को 275 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जमा कराने को कहा है। इससे पहले भी अदालत ने 275 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था।
अदालत ने जेपी एसोसिएट्स को 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपए व अन्य 125 करोड़ रुपए 31 दिसंबर तक जमा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जनवरी निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि संरक्षक निदेशकों व स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी अपनी निजी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।