जोधपुर। सुपर स्टार सलमान खान के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में सोमवार को आर्म्स एक्ट प्रकरण में सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में सलमान की ओर से स्वयं को बेगुनाह साबित करने को सबूत पेश करने थे लेकिन इस मामले से जुड़ी फाइल सेशन कोर्ट में भेजे जाने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब इस मामले की सुनवाई एक जून को होगी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की अदालत में गत 29 अप्रेल को सलमान खान ने स्वयं उपस्थित होकर बयान दिए थे। अपने बयान में सलमान ने स्वयं के बेगुनाह बताते हुए इस मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया था।
सलमान ने कहा था कि उन्हें इस मामले में वन विभाग के अधिकारी फंसा रहे है। उन्होंने कहा था कि वे इस मामले में सबूत भी पेश करेंगे। सलमान खान की ओर से इस मामले में पांच गवाहों को फिर से बुलाने की अपील यह न्यायालय खारिज कर चुका है।
इस पर सलमान खान की ओर से सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस निर्णय को चुनौती दी गई। सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है।
सेशन कोर्ट में रिकार्ड भेज दिए जाने के कारण इसके अभाव में आज सुनवाई स्थगित हो गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई पहली जून को होगी। हालांकि सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं था। इस कारण वे जोधपुर नहींं आए।
यह है मामला
वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के निकट गांवों में तीन स्थान पर हरिण का शिकार करने का आरोप है। मामले में उनका नाम आने के बाद होटल में उनके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक रायफल और एक पिस्टल बरामद की थी।
जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पर सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा हरिण शिकार के तीन मामलों में से दो में सलमान को सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है।