नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया है।
विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु सहित अन्य को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया है। इस मामले में सजा की घोषणा गुरुवार को की जाएगी।
यह फैसला विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) को झारखंड का राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने के मामले में आया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोड़ा, गुप्ता और अन्य पर विसुल को कोयला ब्लॉक आवंटित करने में अनियमिताएं बरतने का आरोप लगाया था।