मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में 5 साल सश्रम कारावास की सजा पा चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान को 2 दिन की अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया है।
सलमान खान को बुधवार को ही सेशन कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में ५ साल का सश्रम कारावास व २५ हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को उच्च न्यायालय में न्यायाधीस अभय ठिपसे के सामने होने वाली है।
मिली जानकारी के अनुसार सलमान खान ने 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में एक्सप्रेस बेकरी के सामने रात को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए 5 मजदूरों को कुचल दिया था और उनकी गाड़ी बेकरी के अंदर घुस गई थी। इस मामले में घटनास्थल पर ही 1 मजदूर की मौत हो गई थी और 4 जख्मी हो गए थे।
इस मामले की 13 साल तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सलमान खान के वकील ने इसी सजा को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है।
उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर प्रख्यात वकील हरीष सालवे कामकाज देख रहे हैं। इस मामले में सलमान खान को तत्काल जमानत दिलाने का प्रयास उनके वकीलों ने शुरु कर दिया है।
लेकिन सेशन कोर्ट से दी गई सजा की प्रति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए इस मामले को गुरुवार को सुबह उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह को झूठी गवाही देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।