नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने हादसिंग इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशकों से करीब 24 करोड़ रुपए की राशि जुटाने में की गई अनियमितिता के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को राहत देने से इनकार कर दिया है।
करीब सवा साल से सुब्रत रॉय जेल में बंद हैं। कोर्ट ने रॉय की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है साथ ही कहा है कि सहारा प्रमुख 4 सप्ताह में निवेशकों के पैसे लौटाने की योजना के बारे में बताएं।
कोर्ट ने सुब्रत रॉय के वकील कपिल सिब्बल की उस पेशकश को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सिब्बल ने रॉय की जमानत की एवज में बैंक गारंटी का एक ड्रॉफ्ट पेश किया था।
वहीं इस दौरान कोर्ट ने वकील कपिल सिब्बल से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बैंक गारंटी तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक उनके मुवक्किल की ओर से भविष्य में भुगतान का रोडमैप साफ नहीं हो जाता।
गौरतलब है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय निवेशकों के करीब 24 हजार करोड़ रुपए न चुकाने के मामले में 4 मार्च, 2014 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। रॉय के साथ उनके दो निदेशक रविशंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी भी 4 मार्च, 2014 से तिहाड़ जेल में कैद हैं।