मुम्बई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ एक पुलिस अधिकारी के साथ कथितरूप से मारपीट करने के आरोप में मुम्बई के नवघर पुलिस स्टेशन में सोमवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई…….
पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने और धमकी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में पार्टी के एक कार्यकर्ता पी. घुमे को बुलाने के लिए सोमैया ने पुलिस अधिकारी के साथ कथितरूप से मारपीट की।
नवघर पुलिस ने गत 16 अप्रेल को मुम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 37(3) और उपधारा 135 के तहत घुमे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तब से पुलिस को उसकी तलाश थी। घुमे सोमैया का समर्थक है और भाजपा का एक सक्रिय सदस्य है।
इस मामले की जांच कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर सम्पत मुंडे ने 21 अगस्त को घुमे को नवघर पुलिस स्टेशन में बुलाया था। उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक सोमैया अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने उनकी अनुमति के बिना घुमे को गिरफ्तार करने के लिए मुंडे को थप्पड़ जड़ दिया।
इसके बाद वह जबरदस्ती आरोपी घुमे को पुलिस हिरासत से छुड़ा कर ले गए। सूत्रों ने बताया कि एक गैर सरकारी संगठन ने इस मुद्दे को उठाते हुए सोमैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को एक प्राथमिकी दर्ज की।