मुंबई। लडक़ी को अश्लील ईमेल भेजकर परेशान करने वाले योगेश प्रभू को अदालत ने तीन महीने कैद की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न देने की सूरत में उसे तीन महीने की सजा और भुगतनी पड़ेगी।
मिली जानकारी के अनुसार 2009 में एक निजी कंपनी में काम करने वाले प्रभू और पीडि़ता के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्ती हुई थी।
दोनों के बीच बातचीत होने लगी। लेकिन बाद में लडक़ी को प्रभू का स्वभाव पसंद नहीं आया इसलिए उसने प्रभू को अपने दोस्तों की सूची से हटा दिया।
इससे नाराज प्रभू ने फर्जी ईमेल आईडी बनाई और लडक़ी को अश्लील सामग्री भेजने लगा। शुरुआत में महिला ने प्रभू की हरकतों को नजरअंदाज किया।
लेकिन जब वह बाज नहीं आया तो लडक़ी ने तत्कालीन संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राकेश मारिया से मामले की शिकायत की।
मारिया के निर्देश पर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 509 और आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए तहत एफआईआर दर्ज की गई। साइबर पुलिस ने जांच शुरू की।
जल्द ही आईपी एड्रेस के सहारे प्रभू तक पहुंच गई। जांच में पुलिस को इस बात के ठोस सबूत मिले कि प्रभू ही लडक़ी को अश्लील ईमेल भेज रहा था। सितंबर 2009 में पुलिस ने प्रभू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।