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प्रियंका वाड्रा जमीन खरीद मामले में सूचना आयोग के फैसले पर स्टे - Sabguru News
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प्रियंका वाड्रा जमीन खरीद मामले में सूचना आयोग के फैसले पर स्टे

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प्रियंका वाड्रा जमीन खरीद मामले में सूचना आयोग के फैसले पर स्टे
Information Commission decision to buy land in the High Court imposed a stay
priyanka vadra
Information Commission decision to buy land in the High Court imposed a stay

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के 29 जून के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा को शिमला के नजदीक छरावड़ा में खरीदी गई जमीन की जानकारी की सूचना देने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति पीएस राणा की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

प्रियंका गांधी के एडवोकेट ने सूचना आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस आदेश में सूचना आयुक्त ने शिमला के डीसी को प्रियंका गांधी द्वारा खरीदी गई जमीन से जुड़ी तमाम जानकारी आरटीआई के तहत 10 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था।

सूचना आयोग ने इस मामले में आरटीआई की सूचना प्रदान करने में देरी पर जुर्माना करने के आदेश भी दिए हैं।

आरटीआई के तहत सूचना प्रदान करने को लेकर प्रियंका गांधी ने दलील दी थी कि वह स्पैशल प्रोटैक्शन ग्रुप की श्रेणी में आती हैं, लिहाजा उनके घर से जुड़ी जानकारी हर पार्टी को दिए जाने से उनको खतरा हो सकता है। इस पर प्रियंका गांधी द्वारा एसपीजी द्वारा 21 नवंबर 2014 को दी गई टिप्पणी को भी शामिल किया गया था।
इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने जुलाई 2014 में सूचना मांगी थी और जिलाधीश शिमला द्वारा प्रियंका वाड्रा के सुरक्षा कारणों के चलते सूचना प्रदान करने से मना कर दिया था।

सूचना आयोग ने इस मामले में जिलाधीश को यह कहते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था क्यों समय पर सूचना उपलब्ध न करवाने के चलते उन पर जुर्माना लगाया जाए।