सिउडी। तृणमूल के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल पुलिस व विपक्षी समर्थकों को धमकाने के मामले में अदालत के निर्देश के बावजूद हाजिर नहीं हुए।
अनुव्रत की तरफ से उनके वकील ने सिउडी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इंद्रनील चटर्जी के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल की।
अनुव्रत के अदालत में हाजिर नहीं होने पर सफाई देते हुए उनके वकील ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशासनिक बैठक के कारण अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।
उन्होंने कहा कि स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमेन के तौर पर अनुव्रत का मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होना आवश्यक था।
अनुव्रत के वकील ने अदालत से उनकी गैरहाजिरी के लिए क्षमा याचना भी की।
अदालत में मौजूद सरकारी वकील इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जिसके बाद अदालत ने अनुव्रत मंडल को आगामी 6 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया।