ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिला अदालत के न्यायाधीश ने एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक साल की सजा सुनाई।
सरकारी वकील ए. ची. हेमलता ने अदालत को बताया कि 21 वर्षीय आरोपी नवी मुंबई में प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता है और उसने नाबलिग लड़की (13 वर्ष) से दोस्ती कर ली।
जुलाई 2008 से फरवरी 2009 के बीच आरोपी लड़की को नागपुर, लुधियाना,पंजाब और उत्तर प्रदेश ले कर गया और उसके साथ कई माह तक दुष्कर्म करता रहा।
आरोपी उत्तर प्रदेश के भदरपुर का निवासी है। मुंबई आने के बाद आरोपी नवी मुंबई में मजदूरी करना शुरू किया था।
न्यायाधीश वी. वी. बाम्बार्डे ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366ए और 376 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई।
इसके अलावा धारा 3(आई) (12) के तहत छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोनों सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया।