बेंगलुरू। भारतीय लेग स्पिनर और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा रहे अमित मिश्रा को महिला उत्पीडऩ मामले में मंगलवार को बेंगलुरू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तीन घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया।
बेंगलुरू पुलिस ने बालीवुड निर्माता और वंदना जैन नाम की महिला की 27 सितंबर की शिकायत पर मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर भारतीय खिलाड़ी को एक सप्ताह के भीतर जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा था। हालांकि मिश्रा ने पुलिस के समन का जवाब दे दिया था।
पुलिस ने मिश्रा को गिरफ्तार कर उनसे पुलिस स्टेशन में लगभग तीन घंटे तक पूछताछ की। मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323 और 324 के तहत मामले दर्ज किए हैं।
मामला प्रकाश में आने के कुछ दिन महिला ने कहा था कि उसने सैद्वांतिक तौर पर अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा था कि मैं इंतजार कर रही थी कि मिश्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित हो। हम दोनों ने आपसी सहमति से मामला वापस लेंगे। हमने झगड़ा किया लेकिन इसके बाद भी हम पहले की तरह दोस्त हैं।
पुलिस में 27 सितंबर को शिकायत दर्ज करने वाली महिला ने दावा किया था कि वह पिछले तीन साल से मिश्रा को जानती है तथा यह तथाकथित घटना होटल के कमरे में हुई जहां यह क्रिकेटर पिछले महीने भारतीय टीम के अभ्यास शिविर के दौरान ठहरा हुआ था।
शिकायत में कहा गया था कि मिश्रा की अनुपस्थिति में महिला उसके कमरे में चली गई। उसी समय मिश्रा भी वहां पहुंच गया और दोनों के बीच इसके बाद तीखी बहस हुई। महिला ने आरोप लगाया कि क्रिकेटर ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौच की। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सूत्रों ने बताया कि दोनों एक दूसरे को जानते थे लेकिन मिश्रा ने हाल में इस महिला से दूरी बना ली थी।
मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला के खिलाफ मारपीट या आपराधिक बल प्रयोग, धारा 323 जान बूझकर चोट पहुंचाना और 324 जानबूझकर किसी खतरनाक हथियार या ऐसे किसी माध्यम से चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस शिकायत के मिलने के बाद पुलिस ने पिछले महीने उन्हें समन जारी किया था। उन्हें सात दिन के अंदर पुलिस के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था और मिश्रा ने मंगलवार को उसका पालन किया। इस 32 वर्षीय लेग स्पिनर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में रखा गया है। पहला टेस्ट मैच पांच नवंबर से मोहाली में खेला जाएगा।
मिश्रा मंगलवार को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन में तीन घंटे तक पूछताछ की गई। उन्हें फिर अशोक नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मिश्रा को बाद में उनके वकीलों की उपस्थिति में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
अशोक नगर पुलिस ने मिश्रा को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया था और साथ ही इस घटना के बारे में बीसीसीआई को सूचित भी कर दिया था। पुलिस ने भारतीय लेग स्पिनर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354(किसी महिला के सम्मान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से हमला), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और धारा 324(खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामले दर्ज किए हैं।
पुलिस में 27 सितंबर को शिकायत दर्ज करने वाली महिला ने दावा किया था कि वह पिछले तीन साल से मिश्रा को जानती है तथा यह तथाकथित घटना होटल के कमरे में हुई जहां यह क्रिकेटर पिछले महीने भारतीय टीम के अभ्यास शिविर के दौरान ठहरा हुआ था।
शिकायत में कहा गया था कि मिश्रा की अनुपस्थिति में महिला उसके कमरे में चली गई। उसी समय मिश्रा भी वहां पहुंच गया और दोनों के बीच इसके बाद तीखी बहस हुई। महिला ने आरोप लगाया कि क्रिकेटर ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौच की। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला के खिलाफ मारपीट या आपराधिक बल प्रयोग, धारा 323 जान बूझकर चोट पहुंचाना और 324 जानबूझकर किसी खतरनाक हथियार या ऐसे किसी माध्यम से चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला कांस्टेबल का पति अरेस्ट ठाणे। नौपदा थाने में कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल के पति को उनके घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।