कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कन्नौज की एक अदालत ने मंगलवार को पांच साल पहले बहला फुसलाकर छात्रा को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छिबरामऊ निवासी छात्रा 10 दिसम्बर 2012 को बहनपुरवा में स्थित स्कूल गई थी। वहां से नरेन्द्र नामक युवक उसे बहला फुसलाकर दिल्ली भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
छात्रा के पिता ने आरोपी युवक के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने इसके करीब चार माह बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से ही लड़की बरामद कर लिया।
पुलिस को छात्रा ने बताया कि नरेन्द्र ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसके पिता किशनलाल व मां रामबेटी ने उसका सहयोग किया।
मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने आरोपी युवक को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई जबकि साक्ष्य के अभाव में युवक के माता-पिता को बरी कर दिया।