जींद। जींद की स्थानीय अदालत ने सोमवार को मारपीट करने तथा जानलेवा हमला करने के जुर्म में चार लोगों को पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा नौ-नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और दो लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव बुढाखेड़ा निवासी दयानंद तथा राजपाल के बीच खेतों में रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा था। 11 सितम्बर 2010 को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए जिसमें एक दूसरे पर हमला किया गया। दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने अनिल, दयानंद, दीपक तथा दूसरे पक्ष के जितें को पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा नौ-नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि कर्मबीर तथा राजपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके अलावा प्रदीप तथा विकास को भगोड़ा घोषित कर दिया है।