इलाहाबाद। वाराणसी में प्रतिकार रैली निकालकर बलवा व तोड़फोड़ करने के आरोपी कांग्रेस नेता अजयराय की जमानत अर्जी खारिज हो गयी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर.डी.खरे ने जमानत पर रिहा होने का पर्याप्त आधार न पाये जाने पर यह आदेश दिया है।
मालूम हो कि गणेश प्रतिमा गंगा मंे विसर्जन को लेकर साधु संतों पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया था। जिसमें शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सहित कई लोग घायल हुए थे।
इस पुलिसिया कार्यवाही के विरोध में अजय राय ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिकार रैली निकाली। जिसमें लोक सम्पत्ति की नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस थाना दशाश्वमेघ घाट में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
राय पर एनएसए भी लगाया गया हैै। घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में यह जमानत अर्जी दाखिल की गयी। कोर्ट ने जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं माना और अर्जी खारिज कर दी।