मुजफ्फरपुर। देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर सिने अभिनेता आमिर खान के बयान के बाद उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुजफ्फरपुर सदर थाना को फिल्म अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) रामचंद्र प्रसाद ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
वकील ओझा ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए), 153 (ए) (बी),(सी) और 153 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
ओझा ने सीजेएम कोर्ट में 25 नवंबर को दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि इनके बयानों से देश का माहौल खराब हुआ है और देश की छवि धूमिल हो रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए समय तय कर रखा था। उसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
याचिका में कहा गया है कि आमिर खान ने देश में कथित तौर पर बढ़ रही असहिष्णुता के मुद्दे पर अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि देश का माहौल देखकर एक बार तो पत्नी किरण ने बहुत बड़ी और डरावनी बात कह दी थी। किरण ने पूछा था कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए? किरण बच्चे की हिफाजत को लेकर डर महसूस कर रही थीं।