नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में शराबबंदी लागू करने के तहत केरल सरकार की बनाई नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्य में 10 साल के अदर शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के तहत बनाई नीति के अनुसार सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब परोसने की अनुमति दी गई है।
सरकार की इसी नीति के तहत केरल के बारों में सुप्रीमकोर्ट ने शराब पर रोक लगा रखी है। सरकार के पांच सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी, जबकि 2, 3 और 4 सितारा बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
शराब परोसे जाने को लेकर केरल सरकार ने राज्य में नई नीति बनाई थी जिसके खिलाफ राज्य के होटल और बार मालिकों ने इस नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी। बाद में होटल और बार मालिकों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
आंकडे बयां करते हैं कि केरल में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है। राज्य में शराबबंदी की नीति बनाई गई है जिसके तहत सरकार ही शराब की सप्लाई करती है और राज्य में शराब की 732 दुकानें है जहां से शराब खरीदी जा सकती है। केरल राज्य में सिर्फ 20 पांच सितारा होटल हैं और उन्हीं में शराब सरोसे जाने की अनुमति है। इन होटलों को बार लादसेंस दिए गए हैं।