लखनऊ। सामजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी डा. नूतन ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।
अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता के मार्फत दर्ज कराए गए मुकदमे को लखनऊ के जुडिशिअल मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदिनी ने स्वीकार कर लिया है। उर्वशी का बयान 5 जनवरी को दर्ज होगा। मामले को आईपीसी की धारा 499, 500, 501 और 502 के तहत मानहानि करने का वाला अपराध बताया गया है।
बताते चलें कि कुछ दिनों पूर्व सामाजिक संगठन ऐश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी डा नूतन ठाकुर को कानूनी नोटिस भेजा था।
अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता के माध्यम से भेजे गए इस कानूनी नोटिस में डा. नूतन पर कायराना एवं दूषित मानसिकता के तहत उर्वशी व ऐश्वर्याज सेवा संस्थान के मानहानि का आरोप लगाया गया था।
उर्वशी ने नोटिस के माध्यम से नूतन पर ऐश्वर्याज के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाया था। 15 दिनों के भीतर ‘गायत्री के इशारों पर पीआइएल किए जाने’ संबंधी वक्तव्य के सम्बन्ध में ठोस साक्ष्य एवं सबूतों की मांग की थी। लेकिन डा. नूतन की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
अब उर्वशी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 5 जनवरी को उर्वशी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराएंगीं।
क्या है मामला
5 नवम्बर को सामाजिक संस्था ऐश्वर्याज की सचिव की हैसियत से हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में एक पीआईएल दायर की गई।
कोर्ट से अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के विरुद्ध लंबित रेप और धोखाधड़ी, अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की एफआईआर की त्वरित विवेचना कराने और लोकायुक्त द्वारा अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध की गई जांच की अनुशंसाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया।
लेकिन बेंच ने बीते 16 नवम्बर को ऐश्वर्याज की इस पीआईएल में किसी भी प्रकार का जनहित का मुद्दा नहीं देखा था और मामले को खारिज कर दिया था। इधर पीआईएल खारिज होने के बाद डाॅ. नूतन ठाकुर ने आईपीएल पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। आईपीएल को खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के इशारों पर दायर किया जाने वाला करार दिया था।
ये बोलीं उर्वशी
ऐश्वर्याज संस्था ने पंजीकरण के बाद से अब तक सरकारी या प्राइवेट संस्थान से किसी भी प्रकार की मदद नहीं ली है। लेकिन डा नूतन ठाकुर ने उनकी संस्था पर सूबे के खनन मंत्री से मदद का आरोप लगाकर बदनाम किया है। इससे संस्था की मानहानि हुई है।
इनका कहना है
नूतन ठाकुर की ओर से कोई जबाब न आने पर शनिवार को वादिनी उर्वशी की ओर से यह मुकदमा कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया है।
त्रिभुवन कुमार गुप्ता, अधिवक्ता लखनऊ बेंच