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छेडछाड की सजा, 6 माह तक सडक पर लगाएंगे झाडू - Sabguru News
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छेडछाड की सजा, 6 माह तक सडक पर लगाएंगे झाडू

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छेडछाड की सजा, 6 माह तक सडक पर लगाएंगे झाडू
bombay high court tells molestation accused to sweep roads as punishment

bombay high court tells molestation accused to sweep roads as punishment

मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को छेड़छाड़ व हत्या का प्रयास करने के 4 आरोपियों को अनोखी सजा सुनाई। ठाणे के इन चारों आरोपियों को पुलिस की निगरानी में अगले 6 माह तक हर सप्ताह सार्वजनिक सड़क साफ करने का कोर्ट ने आदेश दिया। इसके बाद इन पर से पुलिस मामला हटा लेगी।

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चारों आरोपियों के नाम अंकित जाधव, सुहास ठाकुर, मिलिंद मोरे और अमित अधाक्ले हैं। इन्होंने अपने खिलाफ दर्ज छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास के मामले को हटाने के लिए बंबई हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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पुलिस का कहना है कि ठाणे में बीते साल दशहरे के जुलूस में इन चारों ने शराब के नशे में महिलाओं से छेड़छाड़ की थी और मना करने पर एक आदमी पर हमला किया था। इन चारों की दलील थी कि उन्होंने मामले को शिकायकर्ताओं के साथ बातचीत से सुलझा लिया है।

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न्यायाधीश आरवी मोरे और न्यायाधीश वीएल अचिलिया की पीठ ने कहा कि कोर्ट मामला खत्म कर देगी लेकिन इससे पहले इन चारों को सामुदायिक सेवा करनी होगी।