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पेट रन में श्वान पर तिरंगा लपेटना पड़ा भारी, राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला दर्ज - Sabguru News
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पेट रन में श्वान पर तिरंगा लपेटना पड़ा भारी, राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला दर्ज

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पेट रन में श्वान पर तिरंगा लपेटना पड़ा भारी, राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला दर्ज
man draped pet dog in tricolour on republic day, booked
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सूरत। 26 जनवरी को डूमस रोड पर आयोजित पेट रन में श्वान पर तिरंगा लपेटना एक युवक को भारी पड़ गया। उमरा पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर श्वान मालिक के खिलाफ राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त का नाम पीपलोद राहुल राज मॉल के पास स्थित ऋषी विहार अपार्टमेंट निवासी भरत भीमसिंह गोहील है।

पुलिस ने बताया कि शहर में नाइट मैराथन का आयोजन करने वाली संस्था की ओर से 26 जनवरी को डूमस रोड पर कारगील चौक से एसवीएनआईटी कॉलेज तक पेट रन का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के कई लोगों ने अपने श्वान तथा अन्य पशुओं के साथ हिस्सा लिया था।

अभियुक्त भरत गोहील भी अपने जर्मन शेफर्ड प्रजाती के श्वान को लेकर पेट रन में शामिल हुआ था। भरत ने श्वान पर तिरंगा लपेट दिया था।

श्वान पर तिरंगा लपेटे हुए देख चौक बाजार सिंधीवाड स्थित अमन अपार्टमेंट निवासी अजीज आरीफ साइकिलवाला की भावनाओं को ठेस पहुंची थी और उसने भरत के खिलाफ उमरा पुलिस में शिकायत की थी।

शिकायत पर जांच करने के बाद रविवार रात पुलिस ने श्वान मालिक भरत गोहील के खिलाफ राष्ट्रध्वज के अपमान करने को लेकर धी प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

तीन साल की कैद का प्रावधान

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर या लोग देख सकें इस तरह भारतीय राष्ट्रध्वज या संविधान को जलाता-फाड़ता है, बदनाम या अपवित्र करता है, बोल कर या लिख कर अपमान करता है, उसके खिलाफ धी प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है और इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन साल की कैद और जुर्माना की सजा हो सकती हैं।