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बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक : पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराने का निर्णय - Sabguru News
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बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक : पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराने का निर्णय

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बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक : पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराने का निर्णय
bihar to hold 10 phased panchayat polls in april-may
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पटना। बिहार सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने कुल 34 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई जिसमें आरक्षी भर्ती नियमावली में संशोधन की बातें भी शामिल है।

सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले में पंचायत चुनाव के तिथि की घोषणा की जिसमें 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया। बैठक में पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि 24 अप्रेल 2016 से लेकर 30 मई 2016 तक कराने का फैसला लिया गया। पंचायत चुनाव के लिए 28 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी।

मंत्रिपरिषद में लिए गए फैसले के मुताबिक पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 अप्रेल 2016 को जबकि दूसरा चरण 28 अप्रेल को और तीसरा चरण 2 मई को संपन्न होगा। चौथा चरण 6 मई 2016 को, पांचवा चरण 10 मई 2016 को जबकि छठा चरण 14 मई को संपन्न होगा। वहीं सातवां चरण 18 मई, आठवां चरण 22 मई जबकि 9वां चरण 26 मई को संपन्न होगा।

बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के किसानों को तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। नीतीश सरकार का यह बिहार के किसानों को तोहफा है साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य के 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

मंत्रिपरिषद में नगर विकास एवं आवास विभाग के एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा ग्रांटेड योजना के तहत 311 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना के प्रोजेक्ट को भी अनुमति प्रदान की गई वहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत आईटी के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिपरिषद् की बैठक में गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार के पुनर्गठन के आलोक में बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट-72 के क्रमांक-4 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार उक्त चयन पार्षद में अब अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा होंगे तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति पूर्ववत डीजीपी के द्वारा की जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत आरआईडीएफ योजनान्तर्गत चयनित 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति (उत्तरी बिहार के 50 प्रखंड एवं दक्षिणी बिहार के 51 प्रखंड) तथा इस पर आने वाली कुल लागत 93547.00 लाख (नाबार्ड से ऋण के रूप में कुल 86667.14 लाख रूपए राज्यांश के रूप में 6879.86 लाख) के व्यय की स्वीकृति, प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के 25 प्रखंडों (उत्तरी बिहार के 11 प्रखंड एवं दक्षिणी बिहार के 14 प्रखंड) में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण एवं इस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति तथा इस योजना के लिए प्रति डीपीआर 9.50 लाख रूपए प्रयोज्य सेवा शुल्क की दर से उत्तर एवं दक्षिण बिहार के लिए दो मानक डीपीआर तैयार करने के लिए कुल 19.00 लाख रूपए प्रयोज्य सेवा शुल्क (14.5) अर्थात कुल 21,75,500।00 (इक्कीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ) रूपए व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता (असैनिक) को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एसीपी) के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए फैसलों के बारे में पत्रकारों से बातचीत में प्रधान सचिव मेहरोत्रा ने बताया कि लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में मेंसर्स शक्ति टयूब्स लिमिटेड से संबंधित वाद मनीसूट संख्या-131/97 से उत्पन्न इजरायवाद संख्या-6/2000 मनीसूट संख्या-153/97 से उत्पन्न इजरायवाद संख्या-22/99 तथा मनीसूट संख्या-157/2001 से उत्पन्न इजरायवाद संख्या-11/12 में सूद की राशि कुल 3 करोड़ 11 लाख रूपये में शक्ति टयूब्स लिमिटेड को भुगतान की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में दिनांक-14.05.2013 से 30.04.2014 तक निम्नवर्गीय लिपिक के लिए एक अधिसंख्य पद अस्थाई रूप से सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत सूचना प्रावैधिकी विभाग अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत आईटी के क्षेत्र में राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत समादेश याचिका संख्या-3517/2010 में दिनांक-06.05.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के लिए डॉ. नरेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर की बर्खास्तगी संबंधी विभागीय संकल्प सं.-1351 (9), दिनांक- 02.12.2009 को निरस्त करते हुए दिनांक-02.12.2009 से पुनस्र्थापित किए जाने की स्वीकृति के साथ शिक्षा विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत राज्य के अराजकीय एवं प्रस्वीकृत 1127 मदरसों में विज्ञान/भाषा शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं प्रैक्टिल किट्स के लिए भारत सरकार से कुल स्वीकृत राशि रुपए 30,86,71,000 (तीस करोड़ छियासी लाख एकहत्तर हजार) रूपए मात्र से तत्काल 50 प्रतिशत की राशि 15,43,35,500 (पन्द्रह करोड़ तैतालीस लाख पैंतीस हजार पांच सौ) रूपए का व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2015-16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त राशि 7,71,78,29,000/- (सात अरब इकहत्तर करोड़ अठत्तर लाख उन्नतीस हजार रूपए) के समानुपातिक राज्यांश की राशि 5,14,52,19,333/- (पांच अरब चैदह करोड़ बावन लाख उन्नीस हजार तीन सौ तैंतीस रूपए) में से राज्यांश मद में अधिक उपलब्ध कराई गई।

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