जयपुर। राजस्थान में अगले साल के शुरू में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश बसवाला ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से परिसीमन की कार्यवाही के बाद पुनर्सीमांकन, पुनर्गठित पंचायती राज संस्थाओं का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया है। बसवाला ने बताया कि परिसीमन से प्रभावित और अप्रभावित सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदाता सूचियों का संशोधित कार्यक्र मानुसार अब निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 18 नवम्बर को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वार्डो एवं मतदान केन्द्रों पर 19 एवं 20 नवम्बर को निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जाएगा जबकि 27 नवम्बर दावे एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के संबंध में 23, 24 एवं 26 नवम्बर को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
बसवाला ने बताया कि छह दिसम्बर तक दावों एवं आक्षेपों का निस्तारण किया जाएगा और 20 दिसम्बर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व में जारी किए दिशा निर्देशोंü में पंचायतों की सीमा और परिसीमन की प्रक्रिया अपरिवर्तित रही है वहां दस नवम्बर और जहां परिसीमन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन होना था, उन क्षेत्रों में 20 नवम्बर को मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की तिथियां निर्घारित की गई थी।
लेकिन अब पंचायती राज विभाग द्वारा परिसीमन की कार्यवाही के बाद पुनर्सीमांकन, पुनर्गठित पंचायती राज संस्थाओं का गजट नोटिफिके शन प्रक ाशित हो जाने के बाद आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के संबंध में यह संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।