सूरत। एक माह पहले आयोजित तरसाड़ी नगर पालिका के चुनाव में गुजरात म्यूनिसिपल नियमों का चुनाव अधिकारी और नोडल अधिकारी की ओर से उल्लंघन करने और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर करने पर कोर्ट ने याचिका का निपटारा नहीं होता तब तक ईवीएम मशीन के डेटा तथा अन्य चुनावी सामग्री नष्ट करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर 28 मार्च को कोर्ट के समक्ष हाजीर रहने का आदेश दिया है।
मंगारोल तहसील के तरसाड़ी निवासी हरेन्द्रसिंह ततसिंह परमार और मीना नटवर आडमार ने अधिवक्ता मुख्तियार शेख के जरिए नोडल ऑफिसर मांडवी प्रांत, डिप्टी कलक्टर मांडवी प्रांत, सहायक नोडल ऑफिसर तहसीलदार कार्यालयल मांगरोल और चुनाव आयुक्त तरसाड़ी नगर पालिका के खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की है।
हरेन्द्रसिंह परमार और मीना आडमार 21 फरवरी को हुए तरसाड़ी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्त तथा नोडल ऑफिसरों की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया है और ईवीएम मशीनों में तथा मतदान में गड़बड़ी करने की आशंका है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शेख ने कोर्ट से मांग की कि जब तक याचिका का निपटारा नहीं होता तब तक ईवीएम मशीनों से डेटा तथा संलग्न चुनावी सामग्री नष्ट करने पर रोक लगाई जाए।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका के निपटारे तक चुनावी सामग्री नष्ट करने पर रोक लगा दी और चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर 28 मार्च को कोर्ट के समक्ष हाजीर होने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि 21 फरवरी को तहसाड़ी नगर पालिका के लिए सात वार्ड की 28 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव में चार सीटों पर कांग्रेस और 24 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई थी।