बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने गुरूवार को रेलवे द्वारा उपलब्ध सेवाओं में कमी पर एक उपभोक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे प्रशासन पर26 हजार रूपए से अधिक का जुर्माना लगाया है।
फोरम द्वारा पारित आदेश में कहा कि एक माह में उक्त राशि दी जाए और उस पर सात प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भीे अदा किया जाए। यह आदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरपीएस चौहान सदस्य नीरजा श्रीवास्तव एवं चंद्रेखर माकोडे ने पारित किया।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में महाप्रबंधक मध्य रेलवे मुंबई, मडंल रेल प्रबंधक पुणे तथा स्टेशन मास्टर बैतूल व अन्य के विरूद्ध परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि उन्होंने 18 जुलाई 2013 को अपना और पत्नी माधवी ठाकुर का ट्रेन नंबर 12135 पुणे-नागपुर एक्सप्रेस में नागपुर तक एसी-2 में तथा नागपुर से बैतूल तक गोडवाना एक्सप्रेस में आरक्षण कराया था।
पुणे से नागपुर की यात्रा के दौरान रास्ते में अहमदनगर स्टेशन पर उन्होनें देखा कि एसी के चारो शौचालयों और उसके बाहर लगे नलों में पानी नही आ रहा हैं। जिसके कारण उन्हें और उनकी पत्नी को परेशानी उठानी पड़ी। इसकी शिकायत में ट्रेन में उपलब्ध शिकायत पुस्तिका में भी दर्ज की थी फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई।
उन्होंने परिवाद में कहा कि उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं जिससे उन्हें बार बार शौचालय जाने की आवश्यकता होने से बेहद परेशानी हुई। इस क ारण उनकी हालत बिगड़ गई जिसकी वजह से उन्हें नागपुर में इलाज कराना पड़ा। उन्होंने इस दौरान हुई मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए रेलवे से क्षतिपूति राशि 25 हजार रूपए उपचार पर व्यय की गई 2500 रूपए की राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने की मांग की थी।