बूंदी। राज्य सरकार की ओर से सिनेमाघरों में विशेष योग्यजनों के लिए 3 फीसदी सीटें आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिले के सभी सिनेमाघरों में उपलब्ध सीटों में तीन प्रतिशत विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि निशक्तजन (समान अवसर,अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं राज्य सरकार की ओर से जारी नियम 2011 में प्रत्येक स्थापन में विशेष योग्यजन को तीन प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए है कि विशेषयोग्यजनों को जिले में स्थित सिनेमा हॉलों में सुगम,बाधारहित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि विशेष योग्यजन व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।