नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस से बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने वाले विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की बात कही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन बार नोटिस जारी होने के बाद ही कोर्ट में पेश न होने पर यह कठोर कदम उठाया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके तहत किसी आरोपी को अधिकतम तीन बार ही हाजिर न होने की छूट दी जा सकती है। अब ईडी अदालत जाकर माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराने पर विचार कर रहा है।
ईडी ने माल्या को 18 मार्च, 2 अप्रेल और 9 अप्रेल को ईडी के मुंबई ऑफिस में मौजूद रहने को समन दिया था, लेकिन माल्या यह कहकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए कि उनके वकील ईडी को सहयोग दे रहे हैं और वे अपने कारोबार में व्यस्त हैं। माल्या ने कहा कि वह इस मामले में मई माह में ही ईडी के सामने पेश होंगे।