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उदयपुर:बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव की न्यायिक अभिरक्षा 29 बढ़ाई - Sabguru News
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उदयपुर:बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव की न्यायिक अभिरक्षा 29 बढ़ाई

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उदयपुर:बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव की न्यायिक अभिरक्षा 29 बढ़ाई

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उदयपुर। न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों के काॅन्फ्रेंस हाॅल में तोड़फोड के मामने में गिरफ्तार बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा कर 29 अप्रेल कर दी है।

आरोपी को बीमार होने के कारण केन्द्रीय कारागृह से अदालत में पेश नहीं किया गया। उधर, शनिवार को रिमांड पेशी होने के कारण न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए।
-यह था मामला
उल्लेखनीय है कि भूपालपुरा थाने में जिला एवं सत्र न्यायालय के मुंसिफ रमेशचंद्र जैन ने गत 16 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई कि न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों के कांफे्रंस हॉल पर बार के पूर्व महासचिव पिछोली निवासी कैलाश पुत्र औंकारलाल भारद्धाज ने रात्रि 9 बजे अदालत परिसर में प्रवेश कर पथराव किया।

इससे न्यायिक अधिकारियों के नवनिर्मित कांफे्रंस हॉल के खिड़कियों के कांच टूट गए और एक पत्थर अंदर लगे कांफे्रंस टेबल पर गिरने से टेबल का भी बड़ा कांच फूट गया। भारद्वाज को यह कृत्य करते कोर्ट के चैकीदार श्याम सुंदर सिंह सेन व जीवन सिंह चूंडावत ने देखा। इसमे बताया गया कि भारद्वाज ने इन्हें धमकाया था। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी को बाईक से न्यायालय परिसर में आता हुआ दिखाया गया।
-भारद्वाज ने 3 अप्रेल को किया था आत्मसमर्पण
इस मामले में कैलाश भारद्धाज ने गत 3 अप्रेल को थाने में आत्म समर्पण किया तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे है। आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 457 व 3 पीडीपी एक्ट के तहत चालान भी पेश हो चुका है। इस मामले में आरोपी की अब तक अग्रिम से लेकर पांच बार जमानत अर्जी नामंजूर हो चुकी है।
-बीमारी के कारण नहीं कर सके पेश
न्यायिक अभिरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को केंद्रीय कारागृह से कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन रिमांड पेपर पर यह लिखा गया कि आरोपी बीमार है इसलिए पेश नहीं किया जा सकता। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 दक्षिण की पीठासीन अधिकारी ने आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 29 अप्रेल तक के लिए बढ़ा दी। आरोपी कैलाश भारद्धाज की रिमांड अवधि की पेशी होने के कारण एहतियात के तौर पर कोर्ट में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कंट्रोल रूम से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा था। जेल से आरोपी को पेश नहीं करने पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली।
-उच्च न्यायालय में जमानत पर सुनवाई कल
अधीनस्थ न्यायालय से लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तक की अदालतों में जमानतें खारिज हो गई हैं। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई जहां पर सोमवार को सुनवाई होगी।