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सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के मामले में मुंबई को किया डीसीपी तलब - Sabguru News
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सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के मामले में मुंबई को किया डीसीपी तलब

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सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के मामले में मुंबई को किया डीसीपी तलब

supreme court
मुंबई। मुंबई के डांस बार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर कोर्ट ने डीसीपी (लाइसेंसिंग) को 25 अप्रैल को तलब किया गया है। न्यायालय में इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई गई है।
एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार शुरू करने के लिए लाइसेंस देने का आदेश जारी किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने महाराष्ट्र सरकार के ढीले-ढाले रवैये के कारण डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया। महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पुलिस के रवैये के खिलाफ डांस बार मालिक फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए। इस पर कोर्ट ने डांस बार मामले में आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर यहां के डीसीपी (लाइसेंसिंग) को 25 अप्रैल को तलब किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पूछा कि उसके आदेश के बावजूद मुंबई में डांस बार के लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए? कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मुंबई डांस बार के नए कानून के बारे में कोर्ट ने कहा कि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अश्लील डांस नहीं होगा और यह कानून में भी प्रतिबंधित है, लेकिन सरकार वह नया कानून दिखा रही है, जिसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

याचिका दायर करने वाले बार मालिकों ने कोर्ट को बताया कि उसके आदेश के बाद 15 मार्च को केवल दो लाइसेंस जारी किए गए, लेकिन 18 मार्च को ये लाइसेंस वापस ले लिए गए और अधिकारी को हटा दिया गया।