मोहाली। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल फोरम ने लेनोवो प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है।
कंपनी ने ग्राहक को लेनोवो कंपनी का हैंडसेट बेचा था। वारंटी पीरियड में ग्राहक के मोबाइल फोन में खराबी आई थी। खराबी आने पर कंपनी द्वारा हैंडसेट को ढंग से रिपेयर ना करने व हैंडसेट एक्सचेंज ना करने के आरोप में फोरम में कंपनी को दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कंपनी पर ग्राहक को मोबाइल फोन की कीमत 18.8 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता मोहाली फेज-9 निवासी अमनदीप सिंह ने फोरम को दी शिकायत में बताया था कि जून 2015 में लेनोवो का हैंडसेट खरीदा था। हैंडसेट खरीदने के तीन महीने बाद ही उसमें प्रॉब्लम आने लग गई थी।
हैंडसेट में नेटवर्क की प्राब्लम आती थी, जिसके चलते नेटवर्क का एक भी सिगनल नहीं आता था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अंडर वारंटी में होने के चलते लेनोवो केयर सेंटर में हैंडसेट रिपेयर करने के लिए जमा करवाया।
कंपनी के करीब चार महीने के बाद उन्हें हैंडसेट रिपेयर करके दिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद हैंडसेट में फिर खराबी आने लगी। कभी हैंडसेट का मदरबोर्ड करप्ट हो जाता तो कभी सिम फोन में रीड न होता।
ऐसे में जब शिकायतकर्ता अपने हैंडसेट की शिकायत लेकर कंपनी में जाता तो वहां मौजूद कर्मचारी उसके साथ अभद्र व्यवहार करते और उसका फोन रिपेयर करने व एक्सचेंज करने से साफ इंकार कर देते। उसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी थी।