नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद आईपीएल मैच नहीं कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
राज्य में आईपीएल मैच नहीं कराने के फैसले पर शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य के लोग को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहीं मैच के दौरान स्टेडियम में लगातार पानी की बरबादी हो रही है, जो कि सही नहीं है।
ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है। इससे पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुंबई और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और राज्य में मैच कराने की अनुमति देने को कहा था। दायर याचिका में एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की थी।
याद रहे कि महाराष्ट्र राज्य में सूखे की समस्या से लोग बेहाल है। वही आईपीएल मैच के दौरान पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एनजीओ लोकसत्ता मूवमेंट ने बांबे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को बीसीसीआई को निर्णय देते हुए कहा था कि 30 अप्रैल के बाद मैचों को राज्य से बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाया। हालांकि बाद में एक मई को एक और मैच कराने की अनुमति हाई कोर्ट ने दे दी। एक मई के बाद राज्य में आईपीएल का कोई मैच नहीं होगा।