सूरत। लिंबायत में ऑनर किलिंग के मामले में आरोपित महिला अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका गुरुवार को अतिरिक्त सेशन जज एएम शेख ने नामंजूर कर दी।
अहदाबाद के ओढ़व क्षेत्र में स्थित गरीब आवास निवासी वर्षा उर्फ कोमल रोनक श्रीमाली को लिंबायत पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोप में 18 दिसबर को अरेस्ट कर लिया था।
न्यायिक हिरासत में कैद वर्षा ने नियमित जमानत के लिए सेशन कोर्ट से गुहार लगाई थी। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।
गौरतलब है कि 13 दिसबर को अहमदाबाद निवासी जिज्ञेश परमार नाम के युवक का शव लिंबायत के देवध गांव में स्थित शिव दर्शन सोसायटी के एक बंगले से बरामद हुआ था।
जांच में ऑनर किलिंग का खुलासा हुआ था। जिज्ञेश ने अन्य जाति की युवती के साथ प्रेम विवाह किया था, जिससे नाराज युवती के परिजनों ने उसका अपहरण कर लिंबायत ले आए थे और यहां पर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने अन्य अभियुक्तों के साथ वर्षा को भी अरेस्ट कर लिया था।