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मनोरमा देवी की याचिका पर अगली सुनवाई 27 मई को, बिंदी यादव की याचिका कोर्ट ने की खारिज - Sabguru News
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मनोरमा देवी की याचिका पर अगली सुनवाई 27 मई को, बिंदी यादव की याचिका कोर्ट ने की खारिज

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मनोरमा देवी की याचिका पर अगली सुनवाई 27 मई को, बिंदी यादव की याचिका कोर्ट ने की खारिज
Manorama Devi's petition for hearing on May 27, the court dismissed the petition of the dot Yadav
Manorama Devi's petition for hearing on May 27, the court dismissed the petition of the dot Yadav
Manorama Devi’s petition for hearing on May 27, the court dismissed the petition of the dot Yadav

गया। बिहार के गया रोड रेज कांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां व जदयू से निलंबित विधान परिषद (एमएलसी) मनोरमा देवी की याचिका पर आज गया सत्र न्यायालय में सुनवाई टल गई। गली सुनवाई 27 मई को होगी।

इस मामले में अदालत ने पुलिस से केस डायरी व लोकल केस रिपोर्ट की मांग की है। मनोरमा पर रॉकी को भगाने व घर में शराब रखने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर गया के एसीजेएम कोर्ट ने एमएलसी मनोरमा देवी के पति व आरोपी के पिता बिंदी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनकी जमानत याचिका गया की एसीजेएम कोर्ट चार ने खारिज की। बिंदी यादव पर आरोपी रॉकी को भगाने व साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है।

रोडरेज कांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां एमएलसी हैं और पिता क्षेत्र के दबंग है। बारहवीं के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के बाद पूरा परिवार जेल में है। मनोरमा देवी को गया सेंट्रल जेल के महिला वार्ड में रखा गया है और कैदी नंबर 10460 उनकी पहचान है।

विदित हो कि इसी माह गया में रोड पर कहासुनी में शहर के एक कारोबारी के बेटे आदित्य सचदेवा की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव का नाम सामने आया था। इस मामले में कई दिनों तक फरार रहने के बाद मनोरमा देवी ने गया कोर्ट में समर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद मनोरमा देवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था; मनोरमा देवी का पूरा परिवार इस मामले में जेल में है।