मुंबई। काल ड्रॉप के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए ट्राई ने मोबाइल कंपनी के अधिकारियों को जेल भेजने की सिफारिश की है।
ट्राई ने कहा है कि कॉल ड्रॉप पर तय पैरामीटर के उल्लंघन पर संबंधित मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के अधिकारियों को दो साल तक की जेल होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ दोषी सेवा प्रदाता कंपनी पर भी 10 करोड़ तक का भारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर ट्राई ने 10 जून को सभी संबंधित पक्षों की मीटिंग भी बुलाई है।
देश में बढ़ती कॉल ड्रॉप की समस्या को देखते हुए ट्राई ने केंद्र सरकार से इसके लिए मौजूदा कानून में बदलाव करने का आग्रह किया है। इससे पहले ट्राई ने सख्ती दिखाते हुए मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था।
आदेश के तहत कॉल ड्रॉप के लिए मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक रुपए प्रति कॉल ड्रॉप का आर्थिक दंड देने के लिए कहा गया था। ट्राई के इस आदेश को मोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिस पर कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया।
वर्तमान में ट्राई को कॉल ड्रॉप से संबंधित शिकायतों के लिए अधिकतम दो लाख रुपया आर्थिक दंड लगाने का अधिकार है जबकि जेल भेजने का अधिकार इसके पास नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निशाने पर आए ट्राई ने एक बार फिर से इस समस्या पर लगाम कसने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पत्र लिखा है। पत्र में मौजूदा हालात का विवरण देते हुए मौजूदा कानून बदलते हुए ट्राई को अधिक अधिकार देने की सिफारिश की गई है।