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लाश के 64 टुकडे करने वाले 4 आरोपियों को फांसी की सजा - Sabguru News
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लाश के 64 टुकडे करने वाले 4 आरोपियों को फांसी की सजा

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लाश के 64 टुकडे करने वाले 4 आरोपियों को फांसी की सजा
madhya pradesh : death sentence to 4 for murdering, stuffing his parts in bore well
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शाजापुर। रुपयों के लेन-देन में एक युवक की हत्या कर लाश के टुकड़े-टुकड़े कर सूखी बोरवेल में डालने वाले चार आरोपियों को जिला न्यायालय शाजापुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्रकुमार मिश्रा की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी सुनीलकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम अकोदिया के रहने वाला याकूब खां पिता हाजी खां धनाना निवासी अमीन खां पिता कादर खां से 18 दिसंबर 2012 को अपने रुपए लेने के लिए गया था।

तभी अमीन खां ने अपने भाई दाउद खां पिता कादर खां, अमजद खां पिता कादर खां और वेदारनगर निवासी मिथुन पिता बाबूलाल मालवीय के साथ 18 दिसंबर 2012 को वेदारनगर-धनाना के कांकड़ चौराहे के पास दिन के 4 बजे कुल्हाड़ी से याकूब की हत्या कर दी थी।

वहीं मामले को छिपाने के लिए मुल्जिमों ने याकूब खां की लाश के छुरी और कुल्हाड़ी से 64 टुकड़े कर अपने खेत के सूखे बोरवेल में डाल दिए थे। घटना का खुलासा एक माह बाद हुआ जब 11 जनवरी 2013 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने सलसलाई पुलिस को सूचना दी कि अरोपियों ने याकूब खां की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े कर सूखी बोरवेल में छिपा दिए हैं।

अभिभाषक विश्वकर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी लगने पर पुलिसबल मौके पर पहुंचा और मृतक के परिजनों के समक्ष बोरवेल की खुदाई की। खुदाई के दौरान 64 टुकड़े मानव अंग के मिले जिसे मृतक के परिजनों ने कपड़े ओर हाथों की अंगुठियों के आधार पर पहचाना।

मामले में अमीन खां पिता कादर खां, दाउद खां पिता कादर खां, अमजद खां पिता कादर खां ओर मिथुन पिता बाबूलाल के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। मामले में साक्षियों के कथन के बाद आरोपियों के दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को हितेंद्रकुमार मिश्रा की अदालत ने चारों आरोपियों को मृत्युदंड से दंडित करते हुए फांसी की सजा सुनाई है।