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ब्रान्डेड साड़ी और ड्रेस मटीरियल्स पर एक्साइज विभाग की नजर - Sabguru News
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ब्रान्डेड साड़ी और ड्रेस मटीरियल्स पर एक्साइज विभाग की नजर

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ब्रान्डेड साड़ी और ड्रेस मटीरियल्स पर एक्साइज विभाग की नजर
Excise Department eyes on the Branded sarees and dress materials
Excise Department eyes on the Branded sarees and dress materials
Excise Department eyes on the Branded sarees and dress materials

सूरत। एक्साइज विभाग की नजर सूरत शहर के ब्रान्डेड साड़ी और ड्रेस उत्पादकों पर हैं। जल्दी ही एक्साईज विभाग कपड़ा बाजार में बड़े पैमाने पर साड़ी और ड्रेस उत्पादकों व विक्रेताओं को एक्साईज ड्यूटी भरने का नोटिस देने की तैयारी में हैं।

एक्साइज विभाग के सूत्रों के अनुसार सूरत में 40 हजार से अधिक साड़ी व ड्रेस मटीरियल्स विक्रेता हैं। इनमें से ज्यादातर व्यापारी ग्रे मंगाकर उस पर अपनी मनपसंद डिजाईन या वर्क करवाते हैं और तैयार होने के बाद अपनी ब्रान्ड का स्टीकर लगाकर बेचते हैं।

एक्साइज विभाग के नियम के अनुसार रेडीमेड गारमेन्ट पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती है। जिस साड़ी में फोल लगा हो उसे रेडीमेड गारमेन्ट मान लिया जाएगा।

इस साड़ी पर अपनी ब्रान्ड का नाम लगाकर बेचने वाले व्यापारी को एक्साइज विभाग में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एक्साइज विभाग के अनुसार सूरत में बड़ी संया में

व्यापारियों को एक्साइज ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ज्यादातर व्यापारी इस नियम से अनजान है और अभी तक सिर्फ छह व्यापारियों ने एक्साइज विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया है।

उल्लेखनीय है कि सूरत में बड़े उद्यमियों की तरह छोटे उद्यमियों ने भी अपनी ब्रान्ड बना रखी है। जिस व्यापारी के पास एक ही दुकान हैं वह भी उसके यहां से बेचे जाने वाली साड़ी पर अपनी ब्रान्ड का नाम रखता है। इस तरह से एक दुकान का व्यापारी भी एक्साइज विभाग के दायरे में आ जाएगा।