इलाहाबाद। जीजा के घर गई साली को अगवा करने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पीड़िता को पांच जुलाई को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने पीड़िता की ओर से उसके पिता के द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता दिनेश राय ने बताया कि पीड़िता की बड़ी बहन की शादी संभल जिले में गजोही थाना क्षेत्र में लादू नगर निवासी मनोज से हुई थी।
शादी के बाद बड़ी बेटी को संतान हुई तो ससुराल वालों ने उसकी देखभाल के लिए छोटी बहन को भेजने का अनुरोध किया। इस पर उसने अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी की ससुराल भेज दिया।
17 फरवरी 2016 को जब मां अपनी बेटी को वापस लेने गई तो ससुराल वालों ने बताया कि उसकी छोटी बेटी अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। ससुराल वालों ने बड़ी बेटी से मां की मुलाकात नहीं करने दी।
10 मई 2016 को मनोज ने खुद फोन करके बताया कि उनकी छोटी बेटी वापस आ गई है आकर लिवा जाए। सूचना पाकर पीड़िता की मां एक बार फिर बलिया से संभल पहुंची।
छोटी बेटी को लेकर वापस आ रही थी तो दामाद और उसका छोटा भाई रास्ते से छोटी बेटी को छीन ले गए। याचिका में कहा गया है कि छोटी बेटी नाबालिग है।
आशंका है कि उसे अगवा कर किसी को बेच दिया जाएगा। पुलिस ने भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। कोर्ट ने सीजेएम संभल के जरिए वारंट तामील कराकर पीड़िता को पांच जुलाई को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा है।