Warning: Undefined variable $td_post_theme_settings in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/news/wp-content/themes/Newspaper/functions.php on line 54
man gets seven year jail for raping Teenager girl in dholpur
Home Breaking किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

0
किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
man gets seven year jail for raping Teenager girl in dholpur
man gets seven year jail for raping Teenager girl in dholpur
man gets seven year jail for raping Teenager girl in dholpur

धौलपुर। अपने ही गांव की पन्द्रह वर्षीय नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ में दुष्कर्म करने के एक आरोपी को अदालत ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा में आरोपी को बलात्कार और दुष्कर्म के साथ साथ पास्को एक्ट के तहत भी दोषी माना है।

वर्ष 2013 के इस चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी को सोलह हजार रुपए के जुर्माने भी दंडित किया है। लोक अभियोजक बीएस नारोलिया ने बताया कि मामला कोतवाली थाना इलाके के गांव लुहारी है।

गांव का युवक राजू उर्फ राजकुमार अपने ही गांव ही पन्द्रह वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भाग कर ले गया। इसके बाद में आरोपी युवक ने किशोरी के साथ में कई बार दुष्कर्म भी किया।

इस संबंध में 8 नवंबर 2013 को पीडिता के पिता की ओर से महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया। अनुसंधान के दौरान महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग किशोरी को हैदराबाद से बरामद कर लिया।

बाद में महिला थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्व जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। बीते करीब तीन साल से इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी।

सोमवार को इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रकाश कांकरा ने राजू उर्फ राजकुमार को आईपीसी की धारा 363,366 ए,376 तथा पास्को एक्ट के तहत दोषी माना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी राजू उर्फ राजकुमार को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।